सुप्रीम कोर्ट: देश में बाल विवाह के बढ़ते मामलों से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (अक्टूबर 18, 2024) को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून पर्सनल लॉ की वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि कम उम्र में शादी लोगों को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने के अधिकार से वंचित कर देती है. अदालत ने यह भी कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पर्सनल लॉ से ऊपर रखने का मुद्दा संसदीय समिति के समक्ष लंबित है। इसलिए वह इस पर आगे कोई टिप्पणी नहीं कर रही हैं.
‘राज्य सरकारों की लापरवाही’
सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलेंटरी एक्शन नामक एनजीओ की याचिका पर फैसला सुनाते हुए बाल विवाह पर नियंत्रण को लेकर कई निर्देश दिए. इस याचिका में कहा गया था कि बाल विवाह पर प्रतिबंध के बावजूद देश में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं. हर साल 18 साल से कम उम्र की लाखों लड़कियों की शादी कर दी जाती है। 10 साल की उम्र से पहले शादी के मामले ज्यादा हैं. इसका सबसे बड़ा कारण राज्य सरकारों की लापरवाही है।
3 जजों की बेंच ने इस संबंध में क्या आदेश दिया?
– बाल विवाह रोकथाम से जुड़े सभी विभागों के लोगों को विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है.
-हर समुदाय के लोगों के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जाएं
– सज़ा से सफलता नहीं मिलती
– समाज की स्थिति को समझकर रणनीति बनाएं
– लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाए
-बाल विवाह निषेध कानून को पर्सनल लॉ से ऊपर रखने का मामला संसदीय समिति में लंबित है. इसीलिए कोर्ट इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है
-लेकिन यह सच है कि कम उम्र में शादी लोगों को अपनी पसंद का साथी चुनने के अधिकार से वंचित कर देती है।
न्याय की देवी की नई प्रतिमा में आंखों से पट्टी हटा दी गई
सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा स्थापित की गई है. जजेज लाइब्रेरी में स्थापित प्रतिमा की एक खास बात यह है कि इसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। एक पारंपरिक मूर्ति की तरह, इसके एक हाथ में तराजू है लेकिन दूसरे हाथ में तलवार की जगह भारत का संविधान है। प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए तो कुछ माह पहले स्थापित की गई न्याय की देवी की नई प्रतिमा स्पष्ट संदेश दे रही है कि न्याय अंधा नहीं होता है। यह संविधान के आधार पर काम करता है. कहा जा रहा है कि यह प्रतिमा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर स्थापित की गई है. हालाँकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी और मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी या नहीं।