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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका, मानहानि याचिका खारिज, जानिए क्या है मामला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है

केजरीवाल ने जारी समन पर रोक लगाने की मांग की

अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी और मामले पर रोक लगाने की मांग की. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की मांग खारिज कर दी थी. अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की मांग खारिज कर दी थी.

गुजरात हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है

गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस पर गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी है.

हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

हाई कोर्ट के इस फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि उनके खिलाफ मानहानि का मामला बंद किया जाए.

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