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Maharashtra Election : सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ का इस्तेमाल करने से रोकने से किया इनकार

महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ का इस्तेमाल करने से रोकने से इनकार कर दिया है.

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। एनसीपी (शरद पवार) ने पिछले 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी. जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार से शपथ मांगी और कोर्ट में लंबित डिस्क्लेमर को घड़ी के निशान के साथ लगाने के आदेश का पालन करने को कहा.

अजित पवार को हलफनामा देना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार से शपथ मांगी है और उसमें यह लिखकर देने को कहा है कि वह अदालत में घड़ी के निशान के साथ लंबित डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करेंगे. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम उन्हें (अजित पवार) जवाब देने का मौका देंगे। साथ ही शपथ पत्र दें कि भविष्य में हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यह भी लिखें कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया है. जज ने कहा, अजित पवार को हलफनामा देना चाहिए कि वह 19 मार्च और 4 अप्रैल को जारी हमारे आदेशों का पालन कर रहे हैं। इस मामले में छह नवंबर को अलग से सुनवाई होगी.

चुनाव आयोग ने अजित पवार की एनसीपी को असली करार दिया और उन्हें पार्टी चिन्ह (घड़ी) का इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया. कोर्ट में बहस के दौरान शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मार्च में हुई सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि हमें भी तुरही चुनाव चिह्न आवंटित किया जाए. अजित पवार ने कहा, घड़ी सिंबल के साथ ये भी लिख लें कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, उन्होंने शरद पवार के घड़ी सिंबल का ठीक से पालन नहीं किया है. लोग अभी भी घड़ी के निशान को शरद पवार समझने की भूल कर रहे हैं.

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