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डिजिटल रेप क्या है और आरोपी को कितनी सजा मिलती है…..

डिजिटल रेप: हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा से डिजिटल रैप से जुड़ा एक और मामला सामने आया है. इस मामले में पीड़िता 4 साल की बच्ची है जो स्कूल में पढ़ती है. आपको बता दें कि यह मामला नोएडा के थाना 39 क्षेत्र का है. इसी थाना क्षेत्र के सेक्टर 37 स्थित एक निजी स्कूल में 4 साल की बच्ची पढ़ती थी, जहां यह घटना घटी. बच्ची की मां का आरोप है कि स्कूल के बाथरूम में बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया गया. नोएडा में यह पहला मामला नहीं है. नोएडा में पहले भी डिजिटल रेप के मामले सामने आ चुके हैं और दोषियों को सजा भी मिली है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

2019 में भी एक मामला सामने आया था

इससे पहले 21 जनवरी 2019 को नोएडा में भी ऐसी ही घटना हुई थी. इस मामले में आरोपी अकबर अली की उम्र 65 साल थी. पुलिस के मुताबिक अली पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और अपनी बेटी से मिलने नोएडा आया था. यहां उसने अपनी बेटी के घर के पड़ोस में रहने वाली 3 साल की बच्ची को टॉफी देने के बहाने बुलाया और उसके साथ डिजिटली रेप किया. इस मामले में अकबर अली को सजा भी हुई थी.

डिजिटल रेप क्या है?

अगर आप सोच रहे हैं कि डिजिटल रेप का मतलब ऑनलाइन पॉर्न देखना या कोई ऑनलाइन अपराध करना है तो आप गलत हैं। दरअसल, डिजिटल रेप का मतलब है जब आरोपी अपने हाथों या उंगलियों से पीड़िता का यौन शोषण करता है। ये कानून निर्भया केस के बाद आया. इस कानून को साल 2013 में मंजूरी दी गई थी. तदनुसार, उंगली या अंगूठे से जबरन प्रवेश को यौन अपराध माना गया और इसे धारा 375 और POCSO अधिनियम के तहत रखा गया।

सज़ा कितनी है?

साल 2019 में सामने आए इस मामले में गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दरअसल, इन मामलों में ज्यादातर पीड़ित लड़कियां होती हैं, इसलिए आरोपियों पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। POCSO अधिनियम में अपराध की गंभीरता के आधार पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर पीड़िता की मौत हो जाती है तो आरोपी को मौत की सजा भी दी जा सकती है.

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